‘आपका भविष्य उज्जवल है’…चुटकी लेकर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़की हिन्दु लड़के को सुरक्षा देने के निर्देश दिए

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने एक हिन्दू मुस्लिम प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिलाए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने उन्हें सुरक्षा देने के आदेश जिला उधमसिंह नगर के थाना सितारगंज को दिए। मामले के अनुसार मुस्लिम लडक़ी ने एसएचओ सितारगंज को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसे हिन्दू धर्म पसंद है तथा वह बालिग है और वह अपने क्षेत्र के रहने वाले हिन्दू युवक से शादी करना चाहती है। युवक का परिवार सीधा साधारण है। वह उनको कई वर्षों से जानती है। जब शादी बात उसने घर वालों से की तो उसके घर वाले इस पर सहमत नहीं हुए। इसका विरोध करने कर रहे और उसके होने वाले पति व उसे और उसके परिवार को धमका रहे हैं। धमकाने वालों में उसके ही परिवार वाले हैं लिहाजा मेरी तथा मेरे पति व उसके परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए। हाईकोर्ट में जब कोर्ट ने लड़की से पूछा कि आपका पति क्या करता है। उसने बताया कि वे डीजे व ड्राइविंग का कार्य करते हैं, इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि डीजे क्या होता है, वह उसे स्पष्ट नहीं कर पाई, जिसपर कोर्ट ने कहा कि आपका भविष्य उज्जवल है। आपको पता नहीं कि आपका पति क्या करता है।
