Haldwani….चार कालोनियां अवैध, 15 दिन का अल्टीमेटम

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी। अवैध रूप से शहर में प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने वालों पर आखिरकार सोमवार को जिला विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते उनको ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से जारी हुए आदेश के बाद प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। सोमवार को जिला विकास प्राधिकरण ने हल्द्वानी में तीन और गौलापार में चार अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने का आदेश जारी करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने वालों को 15 दिनों का अल्टीमेंटम दे दिया है। यदि इस अवधि में मानकों का पालन करने को राजी नहीं होते है तो प्राधिकरण उन कॉलोनियों पर अपना बुलडोजर चलाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  सुप्रीम कोर्ट का बनभूलपुरा हिंसा मामले में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट का आदेश निरस्त

जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी व गौलापार में सुनियोजित विकास के लिए तत्पर है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार कृषि भूमि में बेतरतीब ढंग से अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। रेरा के मानकों का उल्लंघन कर बसाई जा रही इन कॉलोनियों में बसने वालों को जलभराव, पार्किंग, अंधेरा, संकरी सड़कें से जूझना पड़ता है। प्राधिकरण ने गौलापार के देवलातल्ला पजाया में हरगोविंद सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, गौजाजाली बिजली में फैसल अंसारी पुत्र जलील अंसारी एवं सलमान पुत्र आईई अंसारी, कमलुवागांजा नरसिंह तल्ला में कीर्तिशरण अग्रवाल पुत्र प्रदीप कुमार, कमुलवागांजा नरसिंह तल्ला में ही धवल सिंह, अतुल शर्मा और मोहन सिंह द्वारा अवैध कॉलोनियां को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। इन कॉलोनियों में रेरा के मानकों का उल्लंघन किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  MBPG Haldwani में भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली पर त्रिदिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन

प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने इन कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। आदेश पारित होने के बाद 15 दिनों का अल्टीमंेटम दिया गया है। उन्होंने कहा यदि 30 अगस्त के बाद अगर कॉलोनी खाली नहीं हुई तो जिला विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करत इन कॉलोनियों पर अपना बुलडोजर चल सकता है।

नोटः फाइल फोटो

ADVERTISEMENTS Ad Ad
Ad