केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी गयी, हाईकोर्ट ने 2018 में हुए चुनाव को बताया असंवैधनिक

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर के केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद चुनाव के मामले पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष के चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के पफैसले को सही मानते हुए सरकार को तीन महिनों के भीतर केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेयरमैन हामिद अली की याचिका को भी खारिज कर दिया है। मामले के अनुसार 2018 में हामिद अली ने चुनाव जीता जिसको अकरम खान ने निचली अदालत में चुनाव याचिका के जरिये चुनौती दी। निचली अदालत ने चेयरमैन के चुनाव को असंवैधानिक करार दिया। इस पफैसले को चेयरमैन हामिद अली ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान ने इस चुनाव को चुनाव याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में उनके द्वारा आरोप लगाया था कि हामिद अली ने गलत तथ्य नामांकन के दौरान दर्शाए गए साथ में बच्चों की जानकारी भी छिपाई गई है। उनके चुनाव को निचली अदालत ने असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने याचिका में मांग की है कि नगर पालिका अधिनियम 44 अ का पालन कराया जाए। जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई पद रिक्त होता है उसपर तीन महिनों के भीतर चुनाव होना चाहिये।

Ad
यह भी पढ़ें 👉  Deepak Rawat: खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर आयुक्त नाराज, गुणवत्ता के साथ काम जल्द पूरा करने के आदेश