खनन गाड़ियां जिनकी हैं वो ध्यान दें………अब ऐसा नहीं चलेगा….डीएम के सख्त निर्देश..(HALDWANI)

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हल्द्वानी। जनपद में खनिज परिवहन के दौरान बढ़ते धूल प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाओं और जनस्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब जिले में संचालित सभी स्टोन क्रशर इकाइयों से जुड़े खनिज परिवहन वाहन बिना ढके नहीं चल सकेंगे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि खनिज सामग्री का परिवहन मजबूत तिरपाल से पूरी तरह ढककर ही किया जाएगा। खुले में खनिज परिवहन पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामी और इकाई के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी स्टोन क्रशर परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए नियमित जल छिड़काव अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही खनिज परिवहन में लगे प्रत्येक वाहन में सभी सुरक्षा उपकरण कार्यशील अवस्था में होने चाहिए, जिनमें-फ्रंट व रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट, पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट शामिल हैं।

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निर्देशों का उल्लंघन करने पर चालान, वाहन निरूद्धीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।

जिला खान अधिकारी और सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

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