हल्द्वानी में बनभूलपुरा के पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, डीएम का ऑर्डर

हल्द्वानी। नैनीताल जनपद में कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मुकदमों के आधार पर की गई है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह कदम सार्वजनिक शांति बनाए रखने और संभावित अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर कार्रवाई की गयी है जिसके तहत साजिद नबी, पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज हैं। मो. उस्मान, पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं। मो. गुफरान, पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
शाकिर हुसैन, पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, बनभूलपुरा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं। मो. जहीर, पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
उक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने संबंधित सभी व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।



