हल्द्वानी-धार्मिकस्थल के पास इमारतों को वन विभाग ने बताया अतिक्रमण, तोड़ने के लिए दो सप्ताह का नोटिस
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हल्द्वानी। काठगोदाम स्थित हज़रत शेर अली बाबा की दरगाह के आसपास बने निर्माण को वन विभाग ने अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए उसे दो सप्ताह में तोड़ने का आदेश दिया है। 8 सितंबर तक अतिक्रमण तोड़ने का आदेश जारी हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी बाबू लाल की ओर से आदेश की प्रति दरगाह कमेटी के सचिव हशमत अली को दी गयी है। जिसमें कहा गया है कि मज़ार शेर अली बाबा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 24 नवंबर 1984 से आच्छादित है।
दरगाह को छोड़कर अन्य अवैध रूप से निर्मित पक्के भवन/गुंबदनुमा धर्मिक संरचना को आरक्षित वन भूमि से अपना अध्यासन समाप्त कर पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त कर दें। यदि निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया गया तो अतिक्रमण हटाने के लिए बल का प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में दरगाह कमेटी के सचिव हशमत अली ने बताया कि नोटिस प्राप्त हुआ है। लेकिन नोटिस में स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया गया है तो दरगाह की भूमि की पैमाइश कितनी है।
दरगाह से सटी भूमि पर पहले से ही मस्जिद और ईदगाह बनी हुई है जहां पर हर वर्ष उर्स के मौके पर जायरीन ठहरते हैं। दरगाह से इतर कितनी भूमि को वन विभाग ने अतिक्रमण की श्रेणी में रखा है इसका भी कोई उल्लेख आदेश में नहीं है। गुंबदनुमा कोई भी इमारत दरगाह के अलावा मौके पर नहीं है। जबकि आदेश में लिखा है कि गुंबदनुमा धार्मिक संरचना को तोड़ा जाए। नोटिस को वन विभाग के कंर्जेवेटिव के समक्ष चुनौती दी जाएगी।
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