चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो यह खबर जरूर पढ़ लो, कहीं पछताना पड़े
नगर निगम और नगर पालिका में सभासद या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर उम्मीदवारों का नगर निगम या जल संस्थान में कोई बकाया टैक्स, जल बिल या अन्य शुल्क है, तो उन्हें इसे तत्काल चुकता करना होगा।
अन्यथा, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिल सकती है। आयोग के नियमों के तहत, अगर किसी उम्मीदवार का निगम के हाउस टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स या जल संस्थान के पानी का बिल एक साल से अधिक का बकाया है, तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा।
चुनाव से पहले सरकारी मशीनरी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, और चुनावी माहौल में उत्साह के बावजूद, नियमों की अनदेखी करना कई उम्मीदवारों के लिए निराशा का कारण बन सकता है।
इन निर्देशों के अंतर्गत, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी अगर उसे न्यायालय ने किसी अपराध में दोषी ठहराया है और उसे कम से कम दो साल का कारावास दिया गया हो। हालांकि, वह तब तक चुनाव में भाग नहीं ले सकता जब तक उसे सजा समाप्त हुए पांच साल की अवधि या राज्य सरकार द्वारा दिए गए विशेष आदेश की अवधि पूरी न हो।
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राजद्रोह के मामले में पहले पद से हटाया गया है, तो वह छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता।