उत्तराखण्ड में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा-अभी तक प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की

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नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक सरकार व राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारम्भ नहीं की जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर 2023 को समाप्त हो रहा है वहीं कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है?, दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई 1 नवम्बर बुधवार की तिथि नियत की है।

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मामले के मुताबिक जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के नगरपालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है परन्तु सरकार ने अभी तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाय जिससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। लेकिन अभी दो माह से कम का समय बचा परन्तु सरकार ने चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्राथर्ना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जायँ की शीघ्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित करें।

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