तीन तलाक देने वाले शौहर को बीवी से सुलाह के लिए हाईकोर्ट ने एक हफ्ते का दिया समय

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने शादी के कुछ माह बाद ही दहेज के लिए पत्नी को तीन तलाक देने के आरोपी पति की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याची को पत्नी के साथ सुलह करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। खटीमा थाने में एक नवविवाहिता ने अपने शौहर, सैय्यद मोहम्मद हलीम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न करने, जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने व दहेज नहीं दे पाने पर तीन बार तलाक कहकर घर से भगा देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का विवाह 27 फरवरी 2023 को हुआ था। मो. हलीम पर शादी के बाद से सड़क किनारे प्लॉट खरीदने व दुकान बनाने के लिए दहेज की मांग करने का दबाव बनाने का आरोप है। मो. हलीम का खटीमा में पैथॉलॉजी लैब है। इस लैब की स्थापना के लिए भी ससुराल वालों से पैंसे मांगे गए थे। इस मामले में मो. हलीम ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। याची के अनुसार उसने पत्नी को तीन तलाक नहीं दिया है। इस पर कोर्ट ने याची को पत्नी से सुलह करने के लिए समय दिया है। संवाद

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