उत्तराखंड में अब केवल रजिस्टर्ड मौलवी ही निकाह करा सकेंगे

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हल्द्वानी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड जल्द ही नए निकाहनामे का मॉडल जारी करेगा। इस निकाहनामे के सामने आने के बाद कोई मौलवी किसी व्यक्ति की एक पत्नी के रहते दूसरा निकाह नहीं करा सकेंगे। गलत तरीके से निकाह करने या निकाहनामा जारी करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि यूसीसी के नियमों को ध्यान में रखते हुए अब ऐसा निकाहनामा मॉडल जारी किया जाएगा जिसमें केवल एक निकाह का ही प्रावधान होगा। उन्होंने बताया कि निकाहनामे में दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह का कोई कॉलम नहीं होगा।

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बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि एक पत्नी के रहते दूसरा निकाह पूरी तरह अवैध होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए निकाहनामे के बाद निकाह को रजिस्टर कराना भी अनिवार्य होगा।

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इतना ही नहीं, सबसे बड़ा बदलाव मौलवियों के संदर्भ में किया जा रहा है। अब तक कोई भी मौलवी निकाह करा सकते थे, लेकिन नया निकाहनामा अस्तित्व में आने के बाद केवल रजिस्टर्ड मौलवी ही निकाह करा सकेंगे। गलत तरीके से दूसरा निकाह करने वाले लोगों या गलत निकाहनामा जारी करने वाले लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

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