हल्द्वानी से दो अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर…जिलाधिकारी ने किया निष्कासन

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल ललित मोहन रयाल के न्यायालय द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दो आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी अनुसार राजू सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के सात प्रकरण तथा गुंडा नियंत्रण अधिनियम का एक प्रकरण दर्ज है।

यह भी पढ़ें 👉  Nainital---कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हर्षाेल्लास से मनाया गया शिक्षक दिवस, नए शिक्षा संकाय भवन में प्रवेश बना विशेष आकर्षण

तथा पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी, इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के चार प्रकरण तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504 एवं 506 के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज है।

उक्त प्रकरण में उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा दोनों आरोपियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत छह माह की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने के आदेश पारित किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  कांग्रेस के अहम पदों से हरीश रावत का इस्तीफा...ED की रेड के बाद पूर्व CM हरीश रावत का बड़ा फैसला!
Ad Ad Ad
Ad