नैनीताल में इस जगह पर ड्रोन के सर्वे ने उड़ाई लोगों की नींद, हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी खारिज

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल शहर का चर्चित मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति से शांतिपूर्ण तरीके से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बाकायदा शनिवार को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने राजकीय बीडी पांडे जिला अस्पताल से लगी स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों चिन्हित कर ड्रोन सर्वे किया। मामले में संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार ने बताया हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश दिया था।

बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब अतिक्रमण को चिन्हित कर सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कहा कि प्रथम चरण में हाईकोर्ट के आदेश के तहत 15 लोगों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसके बाद अन्य अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बताते चलें कि राजकीय बीडी पांडे जिला अस्पताल से लगी स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर करीब 90 से अधिक लोगों ने अतिक्रमण कर घरों तथा दुकानों का निर्माण किया है।

पूर्व में राजकीय बीडी पांडे जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अतिक्रमणकारियों को स्वास्थ्य विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग के नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

जनहित याचिका हाईकोर्ट में खारिज
नैनीताल। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के नोटिस के बाद कुछ लोगों ने जनहित याचिका में अपना पक्ष रखने के लिए प्रार्थना पत्रा दायर किया। हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जिस भूमि पर उनका घर और दुकाने बनी हैं वह उसके मालिक हैं और उनके पास जमीन के दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद भी उन्हें अतिक्रमणकारी कहते हुए हटाने की कार्य योजना तैयार हो रही है। जिसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नैनीताल जिला प्रशासन को जमीनों और की जांच के निर्देश दिए थे।

जिला प्रशासन द्वारा जमीनों की जांच में पाया जो लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं और जिस भूमि की रजिस्ट्री उनके पास मौजूद हैं वो किसी दूसरे स्थान की हैं। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं।

Ad