अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने गंभीर माना, राज्य सरकार को ये कदम उठाने को कहा
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंहनगर के रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अतिक्रमण को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती एप्प बनाने को कहा ताकि आमजन इसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके। कोर्ट ने एप्प में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने के साथ ही 16 अप्रैल मंगलवार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल मंगलवार की तिथि नियत की है। सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में संख्याओं की संख्या में जनहित याचिकाएं लंबित है।
जब अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती है तो उसे सम्बंधित विभाग द्वारा हटा देना चाहिए। मामले के अनुसार उधमसिंह नगर रुद्रपुर निवासी शशि बंसल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी वजह से सड़कें व गलियां संकरी हो चुकी हैं। अतिक्रमण होने की से आमजन को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम व अन्य विभागों को उनके द्वारा हटाने के लिए प्रत्यावेदन दिया गया परन्तु अतिक्रमण पर कार्यवाही नही हुई। जनहित याचिका में कोर्ट से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।