उत्तराखण्ड में फॉरेस्टर के 316 पदों पर भर्ती को HC की हरी झंडी

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने वन दरोगा (फारेस्टर) के 316 पदों को भरने के लिये चल रही भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने एकलपीठ द्वारा 22 जून, 2023 को जारी अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया है। जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से संचालित फारेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा थी। मामले को कुछ उम्मीदवारों की ओर से चुनौती दी गयी थी।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की स्वच्छता ही सेवा-2024 कार्यक्रम की शुरुआत

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि आयोग ने फारेस्टर के 316 पदों को भरने के भर्ती प्रक्रिया अपनायी और अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा भी संपन्न करा दी गयी लेकिन इसी बीच यूकेएसएसएससी परीक्षा भर्ती घोटाला सामने आया। विशेष कार्य बल (एसआईटी) ने मामले की जांच के बाद नकल के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल की पुष्टि के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया। साथ ही नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिये सफल उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया गया। इसी बीच कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंच गये और यूकेएसएसएसी के कदम को चुनौती देते हुए नयी भर्ती प्रक्रिया को खारिज करने की मांग की।

Ad