विशेषज्ञ से पूछकर बताए सरकार- एक दिन मालरोड पर बड़े वाहन चलें तो कोई परेशानी तो नहीं

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के सुंदरीकरण व नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण कार्याे के खिलाफ दायर पर्यावरणविद् प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने आज गुरु सिंह सभा की तरफ से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। जिसमे कहा गया 21 मई को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस है। जिनकी शोभायात्रा हर साल नैनीताल के मालरोड में निकाली जाती है। शोभायात्रा में दो बड़े वाहन भी शामिल होते हैं जिनको मालरोड में चलाने की अनुमति हर साल उच्च न्यायलय से लेनी पड़ती है क्योंकि उच्च न्यायालय ने मालरोड पर बड़े वाहनो को चलाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि एक दिन बड़े वाहन चलाने से मालरोड को कोई खतरा तो नहीं है। किसी विशेषयज्ञ से पूछकर कल 19 मई (आज) को कोर्ट को अवगत कराएं। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत ने सन् 2012 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं। सूखाताल लेक का सुंदरीकरण किया जाय। नैनीताल को इको सेंसटिव जोन घोषित किया जाय। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए और सूखाताल झील का सुंदरीकरण किया जाय। मालरोड में भारी वाहन नही चलाए जाएं।

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