अब्दुल मलिक की ज़मानत याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा दंगे में आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत पर गुरुवार से सुनवाई शुरू हो गयी है जो शुक्रवार (आज) भी जारी रहेगी।
बता दें कि गुरुवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में आरोपी के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने जमानत याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हैं, इसलिये सिंगल बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है। इस पर डबल बेंच को सुनवाई करनी चाहिए।
आरोपी की ओर से कहा गया कि एनआईए एक्ट के अनुसार यदि इस प्रकरण की जांच एनआइए करती तो खंडपीठ को सुनवार्ठ का अधिकार होता जबकि इस मामले की जांच प्रदेश पुलिस कर रही है तो इसे सिंगल बेंच को सुनने का अधिकार है।