अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार से जवाब मांगा

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने शांतिपुरी व जवाहर नगर में सड़कों में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से विस्तृत जबाव पेश करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी। मामले के अनुसार खमियां नम्बर-1 शांतिपुरी निवासी पूरन सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 1960-61 में हुए बन्दोबश्त के नक्शों में शांतिपुरी क्षेत्रा में 5 सड़कें दर्शाई गई हैं।

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वर्तमान में इनमें से एक सड़क गायब है और चार अन्य सड़कें जो 22 फिट की थी वे अब 8 से 10 फिट रह गई हैं। जो दोनों तरफ से अतिक्रमण कर कब्जा ली गई हैं। क्षेत्र के नहरों व तालाबों में भी अतिक्रमण किया गया है। जिससे आमजन को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से अतिक्रमण के सम्बंध में विस्तृत जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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