आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएस रामविलास यादव की पत्नी को हाईकोर्ट से नही मिली राहत

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नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आय से अधिक सम्पति रखने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत प्राथर्नापत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल उनको कोई राहत नही देते हुए सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हाई। कुसुम यादव ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश कर कहा है कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाय और वे विजिलेंस के सम्मुख अपना बयान दे सके। सरकार की तरफ से कहा गया कि विजिलेंस ने कुसुम यादव को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दे चुकी है परन्तु अभी तक वे पेश नहीं हुई।जबकि उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। विजिलेंस ने 26 जून को उनको नोटिस देकर कहा था कि वे सभी दस्तावेजों के साथ पेश हों। परन्तु वे पेश नहीं हुई।रामविलास यादव ने अपने बयान में विजिलेंस के सामने कहा था कि उनकी पत्नी ही सारे हिसाब किताब रखती है । इसी वजह से विजिलेंस उनको पूछताछ के लिए बार बार नोटिस दे रही है। विजिलेंस को रामविलास यादव के पास आय से 500 गुना अधिक सम्पति के दस्तावेज मिले हैं।

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