हल्द्वानी मेयर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार, नोटिस हुए जारी

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नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चुनाव ट्रिब्युनल सुबीर कुमार की न्यायालय ने हल्द्वानी के मेयर पद के लिए हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 71,962 मत मिले थे, जबकि उन्हें 68,068 मत मिले थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चुनाव में 6769 मत निरस्त हुए हैं, जो जीत के अंतर से कहीं ज्यादा हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मतदान फार्म-19 में दर्ज मतों की संख्या और मतपेटियों से प्राप्त मतों की संख्या में भी अंतर पाया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ मतदान केंद्रों जैसे आनंदा अकादमी डहरिया मुखानी, महर्षि विद्या मंदिर, और अन्य बूथों पर भी मतों का गड़बड़ हिसाब पाया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब थे और कई मामलों में गलत नाम दर्शाकर लोगों को मतदान से रोका गया था। याचिका में यह भी आरोप था कि मतदाता सूची में करीब 25 फीसदी गड़बड़ी थी। न्यायालय ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर, शहरी विकास विभाग और संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं। सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।

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वार्ड 11 के सभासद पद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका भी स्वीकारः

इसके अतिरिक्त हल्द्वानी के वार्ड 11 के सभासद पद के चुनाव को भी चुनौती देने वाली याचिका न्यायालय ने स्वीकार की है। इस याचिका को भासकर चंद्र (नवाबी रोड तल्ली बमोरी निवासी) ने दायर किया है, जिसमें विजयी प्रत्याशी के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनके नामांकन शपथपत्र में कई जानकारियां छिपाई गई हैं, जिनमें उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस भी शामिल हैं। याचिका में यह आरोप है कि इस मामले में निर्वाचन अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की और चुनाव परिणाम को वैध घोषित किया।

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याचिका में डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, और विजयी प्रत्याशी को प्रतिवादी बनाया गया है। न्यायालय ने इस मामले में भी रिटर्निंग ऑफिसर और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि तय की है।

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