रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, डीएम के आदेश पर रोक

उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। यूनिवर्सिटी परिसर में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण और बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने रामपुर जिलाधिकारी (DM) के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद अब यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई अगले आदेश तक नहीं की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, अब इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। इस प्रकरण में अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस (शोक) के कारण न्यायालय में अवकाश/कार्य स्थगित रहने से सुनवाई नहीं हो सकी।
गौरतलब है कि रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने इससे पहले यूनिवर्सिटी परिसर में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित भवनों को लेकर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। इसी कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी थी, जिस पर अब फिलहाल रोक लग गई है।




