Haldwani….SIR अभियान: नोटिस मिलने पर न घबराएं मतदाता, दस्तावेजों के साथ सत्यापन में करें सहयोग

हल्द्वानी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि सत्यापन संबंधी नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं और निर्धारित दस्तावेजों के साथ सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। नाम, आयु, पता, वर्तनी अथवा अन्य अभिलेखीय विसंगतियों के आधार पर संबंधित मतदाताओं को सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
कई मामलों में पुराने अभिलेखों, शैक्षिक प्रमाण पत्रों और पारिवारिक विवरणों में अंतर पाए जाने पर भी सत्यापन कराया जा रहा है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल नोटिस जारी होने से किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए 11 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है। इनमें सरकारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन पत्र शामिल हैं।
मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 निर्धारित किया गया है। पात्र अविवाहित नागरिक भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल और उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने नागरिकों से सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ही शुद्ध, विश्वसनीय और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सकती है, जो मजबूत लोकतंत्र का आधार है।




