रेलवे भूमि में काबिज लोगों के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने टकनपुर में रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों के मामले पर अब 7 अक्टूबर (सोमवार) को सुनवाई करेगा। अदालत ने याचिकाओं को तब तक दुरुस्त करने के निर्देश याचिकाकर्ताओं को दिये हैं। बता दें कि टनकपुर में रेलवे की भूमि पर काबिज पांच अतिक्रमणकारियों अख्तरी बेगम, सुरेन्द्र गुप्ता, खुर्शीदा, प्रतिभा अग्रवाल और तुलसी गुप्ता को हटाने के लिए रेलवे की ओर से नोटिस जारी किये गये हैं।

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इनमें से तीन अतिक्रमणकारियों के मामले में न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं। नगर पालिका की ओर से भूमि आवंटित की गयी है। वे सालों से बिजली और पानी का बिल भरते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से रेलवे की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गयी। अदालत ने दोनों याचिकाओं को डिफेक्टिव मानते हुए शनिवार को सुनवाई से इनकार कर दिया साथ ही याचिकाकर्ता को याचिका में मौजूद त्रुटियों को दुरूस्त करने के निर्देश देते हुए 7 अक्टूबर सोमवार की तिथि सुनवाई के लिए तय कर दी।

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