आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आधार कार्ड में अब इतनी बार बदलवा सकते हैं डिटेल

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नाम में इतनी बार कर सकते हैं बदलाव-
आधार कार्ड में अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है या शादी के बाद महिलाएं अपने सरनेम में हदलाव करना चाहती हैं तो वह ऐसा कर सकती है। UIDAI के नियमों के मुताबिक आप ऑलनाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से नाम में बदलाव कर सकते हैं लेकिन, इसकी लिमिट केवल दो ही है।

लिंग में बदलाव-
कई आधार कार्ड बनवाते समय लिंक में अक्सर गलती हो जाती है। UIDAI के नियमों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए आपको केवल एक बार मौका मिलता है। लिंग में बदलाव के बारे में नियम के बारे जानकारी देते हुए UIDAI ने साल 2019 में एक अधिसूचना जारी की थी।

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डेट ऑफ बर्थ में बदलाव-
UIDAI के बनाए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ होने पर केवल एक बार ही इसमें बदलाव कर सकता है। इसके बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है।

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इन जानकारी को बार-बार कर सकते हैं बदलाव-
आधार में घर के एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन को आप बार-बार अपडेट करा सकते हैं। इन्हें अपडेट कराने की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

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