हल्द्वानी-बनभूलपुरा रेलवे मामले पर जानिए क्या है सुप्रीमकोर्ट में अभी तक का स्टेटस, इधर एसएसपी पहुंचे ग्राउंड पर

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी। बनभूलपुरा बनाम रेलवे मामले पर सुप्रीमकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस बड़े मामले को लेकर यहां हल्द्वानी शहर की निगाहें सुप्रीमकोर्ट की ओर टिकी हुई हैं। हम आपको सुप्रीमकोर्ट में मामले पर सुनवाई के बारे में अभी तक का स्टेटस बताएं तो वो यह है कि वहां से प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर मामले की सुनवाई में देरी हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर समेत देश के कई मुद्दों पर आज सुनवाई चल रही है। नई दिल्ली सुप्रीमकोर्ट में प्रभावित पक्ष बनभूलपुरा की ओर से पहुंचे लोगों ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि बनभूलपुरा बनाम रेलवे मामले की सुनवाई का नम्बर करीब-करीब दोपहर तीन बजे तक आएगा। वो भी तब जब एसआईआर समेत तमाम अन्य मुद्दों पर सुप्रीमकोर्ट में ज़िरह ज्यादा लंबी नहीं चली। बहरहाल अभी के अनुसार शहरवासी खासकर बनभूलपुरा की अवाम सुप्रीमकोर्ट की ओर टकटकी लगाए हुए है। बता दें कि आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी के 2014 के चर्चित ‘एसिड अटैक’ मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में निर्णय से पहले नैनीताल पुलिस की कड़ी चेकिंग, चप्पे-चप्पे पर सख्त निगरानी, संदिग्धों पर जीरो टॉलरेंस

रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से पूर्व SSP NAINITAL डॉ. मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस पूर्ण अलर्ट मोड पर है।

यह भी पढ़ें 👉  खड़गे के मंच शुद्धिकरण की होगी जांच, नड्डा ने जताया दुख...हल्द्वानी से दिल्ली तक गरमाई सियासत

SSP डॉ0 मंजुनाथ टीसी स्वयं फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा तैयारियों को बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं।

उन्होंने आमजन से सर्वोच्च न्यायालय के आगामी फैसले का सम्मान करने की अपील* करते हुए स्पष्ट संदेश दिया—
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध नैनीताल पुलिस कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

●जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग
●संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती
●संदिग्धों पर विशेष निगरानी
●सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर

नैनीताल पुलिस शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः तत्पर है।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad
Ad