स्टार हैल्थ इंश्योरेंस को भारी पड़ा बीमा क्लेम निरस्त करना, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

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नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल ने स्टार हैल्थ एण्ड एलायड इंश्योरेंस कम्पनी पर परिवादी के मेडिकल बीमा क्लेम को बिना किसी ठोस तर्कपूर्ण आधार के केवल कोरोनरी एंजियोग्राफी रिपोर्ट में गलत तिथि अंकित हो जाने के कारण निरस्त कर दिये जाने को अनुचित व्यापारिक व्यवहार तथा सेवा में कमी मानते हुए 50,000 रू० का जुर्माना लगाया है और परिवादी को बीमा क्लेम की राशि 1,85.000/-रू0 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आदेश के डेढ़ माह के भीतर अदा करने को कहा है। इसके अतिरिक्त परिवादी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 25,000/-रू० व वाद व्यय के लिए 5000/-रू० विपक्षी द्वारा अदा किये जायेंगे।

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