बनभूलपुरा कांड के आरोपी जावेद और अरशद ने किया सरेंडर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

हल्द्वानी। जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब ने मंगलवार को एडीजे प्रथम की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
दोनों आरोपियों को पहले High Court of Uttarakhand से डिफॉल्ट जमानत मिली थी, जिसे बाद में Supreme Court of India ने रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे।
8 फरवरी 2024 को हुई थी हिंसा
8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा में हुई हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग, पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया गया था। कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए और करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे।
गंभीर धाराओं में दर्ज हैं मुकदमे
इस मामले में भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Uttarakhand Government ने दोनों आरोपियों को मिली जमानत को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया।



