दो सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमणकारियों को हटाएं जिलाधिकारी…HC

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नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने मुक्तेश्वर के छतोला गांव के सार्वजनिक फील्ड में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए फील्ड, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टंकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाएं।

साथ मे कोर्ट के आदेश का अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार छतोला गांव निवासी राजीव बलुटिया व 12 अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि छतोला गांव में बच्चों के खेलने के लिए एक फील्ड है। जिसको नवयुवक मंगलदल द्वारा एक एक लाख रुपये खर्च करके उसका जिर्णाेधार किया और इसी फील्ड से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है। अमरावती ऑर्चिड स्टेट दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए इस पफील्ड पर रोड का निर्माण कर पार्किंग बनाई जा रही है। रोड के निर्माण करने से सात गांवों को जाने वाला रास्ता व फील्ड खुर्दबुर्द हो गया है और गांव की पुरानी पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गयी है। इसलिए इसको हटाया जाय।

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