इस तारीख़ तक करा लें लाइसेंस नवीनीकरण अन्यथा पड़ेगा भारी जुर्माना

ख़बर शेयर करें -

आज़ाद क़लम हल्द्वानी:- परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इसी के तहत घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन का भी काम हो रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं, कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए। 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुला रहेगा। इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।

वही डीएल की पूरी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल के माध्यम से ही होनी है। इसके लिए डाटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी संग पोर्टल पर कराएं, नही तो न तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण होगा और न ही डुप्लीकेट लाइसेंस बन किया सकेगा। लाइसेंस में किसी अन्य तरह का संशोधन भी नहीं हो सकेगा। उन्हें नए सिरे से पूरी प्रक्रिया से गुजरकर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन बनते थे। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। 20 साल अवधि वाले इन लाइसेंस का वेरिफि तेजी से नवीनीकरण आदि के अब आवेदन आ रहे हैं।

ADVERTISEMENTS Ad Ad
Ad